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बलौदाबाजार हिंसाः कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 माह बाद जेल से छूटे… सतनामी समाज के 112 अन्य आरोपियों को भी हाईकोर्ट से जमानत

बलौदाबाजार हिंसा में बड़ी खबर यह है कि करीब 7 माह पहले गिरफ्तार कर जेल भेजे गए भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव शुक्रवार को शाम 6 बजे छूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को देवेंद्र यादव को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देवेंद्र के वकीलों ने शुक्रवार को रायपुर की अदालत में प्रोड्यूस किया। वहीं से उनकी रिहाई का आदेश हुआ। इस आधार पर देवेंद्र को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। एक और अहम खबर यह है कि इसी केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जेल में बंद सतनामी समाज के 112 अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी है। बीते दिनों में 60 और आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। इस केस में बलौदाबाजार पुलिस ने 187 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस लिहाज से अब बलौदाबाजार कलेक्टोरेट-एसपी दफ्तर में आगजनी के मामले में कुछ लोग ही जेल में बचे हैं।

जैतखंभ के अपमान के मामले में फर्जी आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे सतनामी समाज का कुछ दिन से चल रहा धरना-प्रदर्शन पिछले साल 10 जून को उग्र हो गया था और हिंसक भीड़ ने कलेक्टोरेट तथा एसपी दफ्तरों में आग लगा दी थी। यह छत्तीसगढ़ की अभूतपूर्व घटना थी, जिसकी वजह से बलौदाबाजार के कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। उग्र भीड़ ने कलेक्टोरेट परिसर में रखी 200 से ज्यादा गाड़ियां फूंकी थीं और सरकारी संपत्ति को 12.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। हिंसा के दौरान 25 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी आई थी। इस केस में बलौदाबाजार पुलिस ने सतनामी समाज से जुड़े तथा अन्य 187 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी थे। देवेंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी। इसे गुरुवार को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने देवेंद्र को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस आधार पर देवेंद्र शुक्रवार को रिहा हुए और इसी दिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने इसी केस में 112 अन्य आरोपियों को भी जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। इनके कल, शनिवार को रिहा होने की संभावना है।

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