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छत्तीसगढ़ विधानसभा के 7 मार्शल 20 साल नौकरी के बाद बर्खास्त… सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुआ टर्मिनेट करने का आदेश

छत्तीसगढ़ विधानसभा के 7 मार्शल बीस साल नौकरी करने के बाद गुरुवार की शाम बर्खास्त कर दिए गए हैं। यह बर्खास्तगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। स्पीकर डा. रमन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बर्खास्तगी की अनुशंसा की, इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सभी की नौकरी खत्म करने के आदेश जारी कर दिए। इन मार्शलों की नियुक्ति 2004 एवं 2005 एवं 2006 एवं 2007 में की गई थी।

दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद मार्शलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया के दौरान 2004 से सुशील चंद्रोल, राजेश कुमार और मनीष चंद्राकर समेत सात मार्शलों को नियुक्त किया गया। लेकिन मार्शल की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों ने इनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से मार्शलों को राहत मिली, लेकिन डबल बेंच ने नियुक्ति को ग़लत ठहरा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। शीर्ष अदालत ने भी नियुक्ति को गलत बताया। यह आदेश बुधवार को विधानसभा पहुंचा। इस आधार पर स्पीकर ने बर्खास्तगी का अनुमोदन किया। विधानसभा सचिवालय ने तत्काल प्रभाव से सातों मार्शल की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए।

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