The Stambh Breaking : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के कोर्ट आज से… कमिश्नर डॉ शुक्ला जिलाबदर केस सुनेंगे… डीसीपी धारा 110, एसीपी 151 की सुनवाई करेंगे, अब जमानत मुश्किल
राजधानीं रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट के सभी कोर्ट आज, सोमवार 16 february से शुरू किए जा रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है, जो पुलिस सिस्टम में देखने को मिलेगा। इसमें दंडात्मक कार्रवाइयों के सारे अधिकार अब कलेक्टर तथा प्रशासनिक अधिकारियों से हटकर पुलिस के पास आ जाएंगे। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ऐसे मामलों में से बदमाशों के जिलाबदर के केस सुनेंगे और फैसला देंगे। यह अधिकार अब तक कलेक्टर के पास होते थे। इसी तरह, संगीन अपराधियों के पुरानी धारा 110 वाले केसेस की सुनवाई अपने जोन के हिसाब से डीसीपी करेंगे। प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों की सुनवाई (पुराना 151, 107-16) की सुनवाई एसीपी (पुरानी व्यवस्था में सीएसपी) के ज़िम्मे होगी। अर्थात्, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ-साथ ऐसे आरोपियों को जेल भेजने या ज़मानत देने का अधिकार आज से प्रशासनिक अधिकारियों से हटकर पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी के पास चला गया है। कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने कमिश्नरेट के कोर आज से शुरू होने की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के अनुसार डीसीपी और एसीपी ऐसे केसेज की सुनवाई फिलहाल अपने दफ्तरों में ही करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जल्दी ही इनके लिए कोर्ट रूम की व्यवस्था करने जा रही है।



