रियल एस्टेट की अहम खबर… नया रायपुर, अभनपुर, मंदिरहसौद, खरोरा के 34 गांवों में खरीदी-बिक्री, डायवर्सन पर रोक हटी… रेललाइन वाले खसरों के 150 मीटर दायरे में ही बैन


रायपुर कलेक्टर ने नवा रायपुर, मंदिरहसौद और अभनपुर के 34 गांवों में गुजरनेवाली रेल लाइन की वजह से जमीनों की खरीदी-बिक्री, डायवर्सन, नामांतरण और बंटवारे वगैरह में केवल उन्हीं खसरा नंबरों पर 15 अप्रैल को लगाया गया बैन बरकरार रखा है, जहां से रेलवे लाइन गुजरेगी। रेलवे लाइन के लिए इन 34 गांवों के पूरे खसरों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यह रोक अब केवल उन्हीं खसरों पर रहेगी, जो रेलवे लाइन के 150 मीटर के दायरे में हैं। कलेक्टर डा. गौरव कुमार सिंह की ओर से 19 सितंबर 2025 को जारी आदेश में इन गांवों के बाकी खसरों में जमीनों की खरीदी-बिक्री, डायवर्सन और नामांतरण आदि पर रोक हटा दी गई है।
रेलवे ने खरसिया-नवा रायपुर-परमालकसा रेलवे लाइन के लिए इन गांवों की जमीन के अधिग्रहण के हिसाब से जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। इस आधार पर 14 अप्रैल को सभी गांवों में खरीदी-बिक्री अस्थायी रूप से बैन कर दी गई थी। इनमें अभनपुर तहसील के गांव गिरोला, बेलडीह, बेलभाठा, उरला, बकतरा, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोढरा, खट्टी और परसदा, गोबरानवापारा तहसील मं खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद और जामगांव, खरोरा तहसील में आलेसुर, पचरी, छड़िया, पथराकुंडी, नहारडीह, खरोरा, बेलदारसिवनी और बुंडेली तथा मंदिरहसौद तहसील में खौली, टेकारी, डिधारी, नारा, रीवा, गुजरा, धमनी और गनौद में अब केवल रेलवे के प्लान में आ रहे खसरों के 150 मीटर के दायरे की जमीनों पर खरीदी-बिक्री, नामांतरण और डायवर्सन पर रोक रहेगी। इन गांवों के शेष खसरा नंबरों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। इनमें से अधिकांश गांव नया रायपुर के चारों ओर हैं। यहां रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रतिबंध के आदेश के कारण करीब छह माह से यह गतिविधियां थमी हुई हैं। जिला प्रशासन ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने 9 सितंबर को रायपुर प्रशासन को रेलवे लाइन के प्लान के साथ प्रस्ताव भेजा था। इस आधार पर रेललाइन वाली जमीन को छोड़कर कलेक्टर की ओर से बाकी पर से प्रतिबंध हटाया गया है।