दुर्ग में गिरफ्तार दो नन की एनआईए कोर्ट से बेल… केरल जा सकती हैं पर देश से बाहर नहीं

देशभर में चर्चित दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल की शिकायत के बाद धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में पांच दिन पहले गिरफ्तार की गईं केरल की दो नन तथा एक सहायक को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों नन को नारायणपुर की तीन लड़कियों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन में घेरकर हंगामा मचाया था। उसके बाद पुलिस ने लड़कियों को छुड़ाकर ननों को धर्मांतरण के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद से केरल समेत पूरे देश में बवाल मचा था और केरल के सांसदों का दल भी यहां आकर जेल में ननों से मिला था। शुक्रवार को कोर्ट ने ननों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। शनिवार को सिस्टर प्रीति मैरी, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सहायक सुखमन मंडावी को जमानत के आदेश दिए गए।
विशेष अदालत ने आदेश में कहा कि तीनों को 50-50 हजार रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा। इसके अलावा अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा, ताकि देश से बाहर नहीं जा सकें। हालांकि देश में आने-जाने पर पाबंदी नहीं है, इसलिए नन केरल जा सकती हैं। दोनों नन केरल की ही हैं। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया। ननों की तरफ से पूर्व डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बी गोपाकुमार ने केस लड़ा। एनआईए की ओर से वकील दाऊ चंद्रवंशी और परांकुश मिश्रा मौजूद थे।