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जंगल में टूटे तार के करंट से तीन हाथियों की मौत… हाईकोर्ट के सामने जवाब देना होगा बिजली अफसरों को

छत्तीसगढ़ में करंट से हाथियों समेत जंगली जानवरों की मौत की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इस बार रायगढ़ के घरघोड़ा में हाई वोल्टेज बिजली तार के करंट से तीन हाथियों की मौत को बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से ले लिया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेकर हाथियों की मौत की सुनवाई शुरू कर दी है। घरघोड़ा में 11 किलोवाट लाइन के टूटे तार की चपेट में आकर एक बड़ा नर हाथी, एक किशोर और एक शावक की मौत हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग के सचिव तथा बिजली कंपनी के एमडी से शपथपत्र मांग लिया है। यह शपथपत्र 20 नवंबर से पहले हाईकोर्ट को देने होंगे, क्योंकि उसी तारीख को मामले की अगली सुनवाई तय की गई है।

दरअसल एक वन्यप्रेमी की तरफ से हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर हस्तक्षेप याचिका लगाई गई थी। याचिका में सिर्फ घरघोड़ा में तीन हाथियों की मौत ही नहीं, बल्कि इस साल प्रदेश में अलग-अलग जगह वन्य प्राणियों की करंट से मौत का उल्लेख है। याचिका के मुताबिक बिलासपुर वन मंडल में 1 अक्टूबर को करंट से हाथी के एक बच्चे की मौत हुई थी। इसी तरह, बिजली के टूटे हुए तार के करंट से 9 अक्टूबर को कांकेर में तीन भालुओं की जान चली गई थी। याचिका में जंगल-खेतों में शिकार के लिए लगाए गए बिजली तार के करंट से वन्यप्राणियों ही नहीं बल्कि मनुष्यों की मौत की घटनाओं का उल्लेख है। हाईकोर्ट ने इसी याचिका को संज्ञान में लेकर बिजली अफसरों से एफिडेविट मांगा है।

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