सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल के लिए शासन की नई गाइडलाइन… एक समय में 500 लोग या 5000 वर्गफीट के लिए अलग नियम
राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में उत्सव और पर्वों का माहौल शुरू हो गया है, जो दीपावली तक चलने वाला है। राज्य शासन ने इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मैदानों, सड़कों, चौराहों, फुटपाथ और सार्वजनिक खुले स्थानों पर पंडाल और अस्थायी संरचना के निर्माण के संबंध में अनुमति लेने की दशा में नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत पंडालों या अस्थायी संरचनाओं की अनुमति की प्रक्रिया दो श्रेणियों में बांटी गई है और यह उत्सव की व्यापकता पर आधारित है।

जारी निर्देशों के मुताबिक जिन पंडालों में एक समय में 500 लोगों तक की उपस्थिति होगी, यह एक श्रेणी होगी जबकि जो पंडाल-संरचनाएं 5000 वर्गफीट एरिया वाले होंगे, वह अलग श्रेणी में रखे गए हैं तथा अनुमति की प्रक्रिया में अंतर होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस आशय के निर्देश प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त, नगरपालिका-नगर पंचायतों के कार्यपालन अधिकारियों के लिए जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सड़कों पर यातायात और आवाजाही में बाधा की जिम्मेदारी सरकारी अमले की होगी, इसलिए उन्हें ही इस पर नजर रखनी होगी। पंडालों और संरचनाओं में सुरक्षा के उपायों का विस्तार से उल्लेख है, जिनका पालन करना है। यह परिपत्र 15 पृष्ठों का है, जिसमें हर प्रावधान की विस्तृत व्याख्या की गई है और यह सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के उत्सवों पर प्रभावशील होगा।



