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छत्तीसगढ़ में एसआईआर मंगलवार, 4 नवंबर से… सभी वोटर्स को नहीं देने होंगे दस्तावेज… 13 आईडी मान्य, देखें लिस्ट

छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की पहचान के लिए एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण या Special Intensive Revision) मंगलवार, 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन नियुक्त किए गए बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे और एक फार्म देंगे। उस फार्म को भरने के साथ साथ 2-4 प्रतिशत मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 13 दस्तावेजों को मान्यता दी है। बीएलओ जिस दिन फार्म देंगे, उसके अगले दिन इसे कलेक्ट करने के लिए भी घर तक आएंगे। 4 दिसंबर तक सारे फार्म कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद 7 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस पर दावा आपत्ति का समय भी दिया जाएगा।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2003 में भी विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है। अब तक जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक एसआईआर में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि इनमें से कितने नाम एक जनवरी 2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाता, जिनके नाम 2003 के एसआईआर में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। उन्हें सिर्फ अपनी प्रविष्टियों (डिटेल) की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। वे मतदाता जिनके माता या पिता में से कोई भी एक एक जनवरी 2003 तक वोटर लिस्ट में शामिल रहा है, उन्हें भी नामांकन के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, भले ही उसका जन्म 1987 के पहले हुआ हो या बाद में। उन्हें सिर्फ माता-पिता का एपिक नंबर बताना होगा।

नए वोटर के लिए आधार ही पर्याप्त नहीं

नए युवा वोटर और ऐसे वोटर्स जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस से संबंधित दस्तावेज जमा कराना है, अगर वह एनुमरेशन फार्म के साथ केवल आधार की कॉपी जमा कराते हैं तो ऐसे फार्म मान्य नहीं होंगे। वोटर को अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस को प्रमाणित करने के लिए आधार के अलावा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों में से कोई ना कोई देना होगा।

पहचान के लिए 13 आईडी मान्य

  1. केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
  2. सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
  3. जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
  4. जारी किया गया पासपोर्ट।
  5. मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
  6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
  7. राज्य-केंद्र सरकार से जारी वन अधिकार प्रमाणपत्र।
  8. जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
  10. फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
  11. भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
  12. आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार।
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