शराब स्कैम में सस्पेंड 23 आबकारी अफसरों की अग्रिम जमानत खारिज… सभी 29 अफसरों को 20 अगस्त को कोर्ट में हाजिरी के आदेश

शराब स्कैम में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के चालान के आधार पर शासन ने जिन 23 आबकारी अफसरों को सस्पेंड किया है, रायपुर की विशेष अदालत ने सबकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चालान में 29 अफसरों का नाम है, जिनमें कुछ रिटायर्ड भी हैं। अदालत ने सभी 29 अफसरों को 20 अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस घटनाक्रम से आबकारी विभाग में खलबली मच गई है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि सबके पेश होने के बाद जमानत याचिकाओं पर कोर्ट विचार करेगी।
विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत याचिकाओं को सुनवाई करने के बाद खारिज करते हुए टिप्पणियां भी हैं। अदालत ने कहा कि पार्ट-बी शराब बिक्री चैन में इन अफसरों की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने आई है। इस आधार पर उन्हें अग्रिम राहत देना उचित नहीं है। याचिकाएं सस्पेंड किए गए अफसरों की ओर से लगाई गई थीं। लेकिन विशेष अदालत ने सभी 29 अफसरों को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि साय सरकार इन अफसरों को सस्पेंड करने के बाद इनकी जगह दूसरे अफसरों की तैनाती भी कर चुकी है। चालान में जिन आबकारी अफसरों का नाम है, उनमें गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, एके सिंग, आशीष कोसम, जेआर मंडावी, राजेश जयसवाल, जीएस नूरुटी, जेआर पैकरा, देवलाल वैद्य, एके अनंत, वेदराम लहरे, एलएल ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमय गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जयसवाल, नीलू नोतानी, मंजू कसेर शामिल हैं। इनमे एक आईएएस अफ़सर के पति भी हैं। इन सभी को 20 अगस्त को पेश होना है।