कोल लेवी केस: सुप्रीम कोर्ट से रानू, सौम्या और सूर्यकांत को कड़ी शर्तों पर ज़मानत… डीएमएफ केस बाक़ी है, इसलिए रिहाई अभी भी मुश्किल
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित राज्यसेवा ऑफिसर सौम्या चौरसिया और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम ज़मानत दे दी है। वकीलों के मुताबिक़ ज़मानत कड़ी शर्तों पर दी गई है। अहम शर्त ये है कि ज़मानत के बाद तीनों आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ के बाहर रहेंगे। यहाँ रहकर वे गवाहों को प्रभावित न कर पाएं, वकीलों के अनुसार यह शर्त इसलिए लगाई गई है।
अहम सवाल ये है कि ज़मानत के बाद तीनों रिहा हो पाएंगे या नहीं। इस बारे में वकीलों का कहना है कि रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी समेत 9 लोग कोरबा के डीएमएफ केस में भी आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (eow) ने दो दिन पहले इस केस में चार्जशीट पेश की है। इस तरह, इनके ख़िलाफ़ डीएमएफ केस में मुक़दमा शुरू हो गया है और ज़मानत नहीं मिली है। इसलिए डीएमएफ केस के कारण इनकी रिहाई अभी संभव नहीं है।



