नए शास्त्री बाजार कांप्लेक्स की 84 दुकानें नगर निगम ने बेचने निकालीं, सामान्य वर्ग के लिए 33 और बाकी आरक्षित
नगर निगम ने शास्त्री बाजार के नए व्यवस्थापित परिसर में बनाई गईं 84 दुकानें बेचने के लिए निकाल दी हैं। निगम के बाजार विभाग में इन दुकानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया तथा नियम-शर्तें नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले की गई हैं। यही नहीं, निगम की वेबसाइट पर भी ब्योरा दिया गया है। दुकानों के आवंटन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। अफसरों ने बताया कि दुकानों के आवंटन में भी आरक्षण लागू किया गया है। इस लिहाज से सामान्य वर्ग को 84 में से 33 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। बाकी अलग-अलग वर्ग को आनुपातिक तौर पर आवंटित की जाएंगी।
अफसरों ने बताया कि शास्त्रीबाजार के नए व्यवस्थापित परिसर में बनी 84 दुकानों में अनुसूचित जाति के लिए 11 दुकानें आरक्षित रहेंगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 13, विधवा/परित्यक्तता के लिए 3, दिव्यांग के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2, शिक्षित बेरोजगार के लिए 4, महिलाओं के लिए 8 और थर्ड जेंडर के लिए भी दो दुकानें आरक्षित की गई हैं। 33 दुकानें अनारक्षित श्रेणी की हैं, जिनके आवंटन के लिए कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अफसरों ने बताया कि दुकानों के आवंटन के संबंध में सभी नियम-शर्तें वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in पर उपलब्ध हैं।