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छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर… 4 नवंबर से रिकार्ड लेने घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ… पहचान के 13 दस्तावेज किए मान्य

छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की पहचान के लिए एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण या Special Intensive Revision) लागू कर दिया गया है। यह 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन नियुक्त किए गए बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे और एक फार्म देंगे। उस फार्म में मतदाता को अपने जरूरी दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 13 दस्तावेजों को मान्यता दी है। बीएलओ जिस दिन फार्म देंगे, उसके अगले दिन इसे कलेक्ट करने के लिए भी घर तक आएंगे। 4 दिसंबर तक सारे फार्म कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद 0 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस पर दावा आपत्ति का समय भी दिया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2003 में भी विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है।

अब तक जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक एसआईआर में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि इनमें से कितने नाम एक जनवरी 2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाता, जिनके नाम 2003 के एसआईआर में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। उन्हें सिर्फ अपनी प्रविष्टियों (डिटेल) की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। वे मतदाता जिनके माता या पिता में से कोई भी एक एक जनवरी 2003 तक वोटर लिस्ट में शामिल रहा है, उन्हें भी नामांकन के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, भले ही उसका जन्म 1987 के पहले हुआ हो या बाद में। उन्हें सिर्फ माता-पिता का एपिक नंबर बताना होगा। ऐसे सभी वोटर जो 1987 के बाद जन्मे हैं और जिनका वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट 2003 के बाद हुआ, उन्हें दस्तावेजों से साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं और 2003 से पहले उनका और माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में कहां पर था।

नए वोटर के लिए आधार ही पर्याप्त नहीं

नए युवा वोटर और ऐसे वोटर्स जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस से संबंधित दस्तावेज जमा कराना है, अगर वह एनुमरेशन फार्म के साथ केवल आधार की कॉपी जमा कराते हैं तो ऐसे फार्म मान्य नहीं होंगे। वोटर को अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस को प्रमाणित करने के लिए आधार के अलावा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों में से कोई ना कोई देना होगा। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि ऐसे वोटर, जो अपने माता-पिता वाले घर से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी कोई ना कोई प्रूफ देना होगा।

अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को

28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक नए बीएलओ का प्रशिक्षण कराया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएगा और न्यूमेरेशन फार्म देगा। एक दिन बाद भरा हुआ फार्म कलेक्ट किया जाएगा। भरे हुए फार्म के आधार पर नौ दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। इस मतदाता सूची पर किसी को आपत्ति है तो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्तियां ली जाएगी। जो न्यूमेरेशन फार्म प्राप्त नहीं होंगे उन मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा कि क्यों न आपका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया जाए। संबंधित मतदाता का जवाब लेकर ईआरओ नौ दिसंबर से 31 जनवरी के बीच आदेश जारी करेगा। उसके आधार पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी 2026 को किया जाएगा।

 

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