साय कैबिनेट के अहम फैसले : भूअर्जन घोटाले रोकने कृषि भूमि का वैल्यूएशन हेक्टेयर में… शहर से लगे गांवों में जमीन का रेट वर्गमीटर से… रेत की कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त नियम

सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने बुधवार को दोपहर हुई बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। साय कैबिनेट ने भारतमाला तथा अरपा-भैंसाझार जैसी परियोजनाओं में भूअर्जन के नाम पर हुए स्कैम को देखते हुए अधिगृहीत की जाने वाली जमीन का रेट हेक्टेयर के हिसाब से तय करने का नया नियम बना दिया है। इसी तरह, शहरों से लगे गांवों में जमीन का मूल्य अब हेक्टेयर का एकड़ के बजाय वर्गमीटर के अनुसार तय होगा। यही नहीं, रेत की अवैध खुदाई करनेवालों पर सख्ती तथा इसकी कीमतों पर काबू रखने के लिए नया नियम बनाया गया है। कैबिनेट की बैठक सीएम साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरू होकर करीब ढाई घंटे चली। बैठक में एक अहम फैसला स्टेट क्रिकेट एकेडमी के लिए परसदा स्टेडियम के पास करीब 8 एकड़ जमीन के आवंटन का भी लिया गया है। कैबिनेट के फैसले इस तरह हैं-
साय कैबिनेट ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की संशोधित गाईडलाइन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा।
इसी तरह, कैबिनेट ने रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरसित करते हुए नए नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।
साय कैबिनेट ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से करने का नियम बनाया है। ऐसा भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।
प्रदेश में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (cscs) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। सरकार का मानना है कि नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।