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जमीन के गाइडलाइन रेट महासमुंद, बालोद और रायगढ़ में बदले… आज 20 फ़रवरी से नई दरें, पंजीयन साइट पर अपलोड

छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जमीन के कलेक्टर गाइडलाइन रेट में संशोधन का सिलसिला जारी है। राज्य शासन ने शुक्रवार को महासमुंद, बालोद और रायगढ़ के कलेक्टर गाइडलाइन रेट बदल दिए हैं। शेष जिलों की नई गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी। यह कदम प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तार्किक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बता दें कि प्रदेश में 20 नवम्बर से लागू गाइडलाइन दरों में आवश्यकतानुसार संशोधन की प्रक्रिया जारी है। राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाएँ।  इसी क्रम में रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया। विचार-विमर्श के उपरांत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता तथा अन्य संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

 

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