आज की खबर

पूर्व सीएम भूपेश के बेटे चैतन्य 168 दिन बाद रायपुर जेल से रिहा… शराब स्कैम में एक दिन पहले मंज़ूर की थी जमानत

जेल परिसर में कांग्रेसियों का हुजूम

Screenshot

छत्तीसगढ़ के शराब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद शनिवार शाम करीब 5 बजे रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 2 जनवरी को चैतन्य को ज़मानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। आदेश की कॉपी शनिवार को रायपुर की अदालत में पेश की गई। कोर्ट से रिहाई आदेश लेकर शाम 4 बजे वकील रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चैतन्य जेल से बाहर आ गए। चैतन्य के लिए जेल परिसर में काफ़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा थे। चैतन्य के पिता पूर्व सीएम भूपेश ने जमानत के आदेश को “सत्य की जीत” बताया है।

बता दें हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा (EOW/ACB) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले, दोनों में जमानतदी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने समानता (parity) के आधार पर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया, क्योंकि इस मामले के कई अन्य मुख्य आरोपियों को पहले ही उच्च अदालतों से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि चैतन्य के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है।

जेल से 168 दिन बाद हुई रिहाई

चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वे लगभग 168 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे। कानूनी औपचारिकताओं के बाद 3 जनवरी को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया।

पासपोर्ट सरेंडर, हर पेशी में उपस्थिति

जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। जैसे कि चैतन्य को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और सुनवाई के दौरान नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button