पहली बार : अपनी पुरानी गाड़ी का पसंदीदा नंबर अब नई या दूसरे राज्य से लाई गाड़ियों के लिए ले सकेंगे… साय सरकार की योजना, जानिए अपने प्रिय नंबर के मालिक कैसे बने रहेंगे

छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने शुक्रवार को एक ऐसा फैसला लिया है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी के प्रिय नंबर को नई गाड़ी में रख सकता है। यही नहीं, अपने पसंदीदा नंबर को दूसरे राज्य से एनओसी के साथ लाई गई गाड़ी के लिए भी रजिस्टर करवा सकता है। इसके लिए केवल यही जरूरी है कि जिस गाड़ी में आपका पसंदीदा नंबर था, वह या तो कंडम हो जाए या फिर दूसरे राज्य में बेचने पर नए नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस स्थिति में मामूली फीस के साथ आप अपने पुराने पसंदीदा नंबर को अपनी नई गाड़ी में भी लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अपर परिवहन आयुक्त आईपीएस डी. रविशंकर ने इस फैसले की पूरी प्रक्रिया बताई है। उनके मुताबिक अगर आपकी पुरानी गाड़ी में आपके च्वाइस का या फैंसी नंबर है, तो उसे नई गाड़ी में भी बरकरार रखा जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि पुरानी गाड़ी कंडम हो चुकी हो, या फिर दूसरे राज्य में बेचने पर इस गाड़ी को वहां का नंबर अलाट कर दिया गया है। दोनों ही परिस्थितियों में फैंसी नंबर का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाता है। अपर आयुक्त डी रविशंकर के मुताबिक ऐसे नंबर फिर से उसी व्यक्ति को अलाट करने के लिए परिवहन विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में आनलाइन सिस्टम तैयार कर लिया है। पुराना प्रिय नंबर लेने के लिए यह जरूरी है कि गाड़ी या तो नई हो, या फिर दूसरे राज्य से एनओसी के साथ लाई गई हो, जिसका यहां नया रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके लिए प्रक्रिया आनलाइन है और फीस भी आनलाइन अदा करनी होगी। जो नंबर मांगा जाएगा, यह जांच की जाएगी कि उस नंबर से कोई गाड़ी फिलहाल प्रदेश में रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं रही, तो फिर संबंधित व्यक्ति को वही पुराना नंबर उसकी नई या फिर दूसरे राज्य से लाई गई गाड़ी के साथ अलाट कर दिया जाएगा। बता दें कि बहुत सारे लोग नीलामी के जरिए फैंसी नंबर लेते हैं और चाहते हैं कि यह नंबर हमेशा उनके पास रहे। इसीलिए यह सुविधा शुरू की गई है।