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कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को 43 लाख के फ्राड में कोर्ट से जमानत… आज जेल से रिहाई भी

जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को पांच दिन जेल में रहने के बाद बुधवार को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। चालान पेश हो जाने तथा इन्वेस्टिगेशन बाकी नहीं रहने की वजह से संभवतः बालेश्वर साहू को जमानत दी गई है। अदालत ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर बालेश्वर को रिहा करने का आदेश दिया। आज शाम विधायक की जेल से रिहाई हो जाएगी।

विधायक साहू को 2015 में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए एक किसान के खाते से 42.78 लाख रुपए निकालने के मामले में चार्जशीट किया गया था। विधायक बम्हनीडीह के सरकारी बैंक में मैनेजर थे। इस दौरान 2015 से 2020 के बीच किसान राजकुमार शर्मा से यह धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें बालेश्वर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस मामले में बालेश्वर साहू और सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ चांपा थाने में में दफा 420 और सहपठित धाराओं में अपराध दर्ज है। पिछले गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया और उसी दिन बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने विधायक का रेगुलर जमानत आवेदन खारिज करते हुए 22 तारीख तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस बीच, मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जेल जाकर विधायक बालेश्वर से मुलाकात की और गिरफ्तारी को राजनीति प्रेरित करार दिया। प्रदेश कांग्रेस ने भी इसे राजनैतिक कार्रवाई बता दिया था। इधर, आज शाम जेल से बालेश्वर की रिहाई हो जाएगी। इसके बाद यह मुद्दा बना रहेगा या नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है।

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