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शराब स्कैम में जेल में बंद एमएलए कवासी लखमा को जमानत… सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर रहने समेत कई शर्तों पर दी राहत
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने आज, 3 फरवरी को पूर्व आबकारी मंत्री तथा मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने लखमा कोअंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने सशर्त जमानत दी है, जिसके अनुसार लखमा को भी ज़मानत के दौरान राज्य से बाहर रहना होगा।
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पिछले एक साल से अधिक समय (378 दिन) से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 जनवरी 2025 को और उसके बाद आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 2 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था।जमानत देते समय कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। इनके मुताबिक लखमा को जमानत की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा। विधायक होने के बावजूद उनका विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होना मुश्किल है, हालांकि विधानसभा की ओर से उन्हें बजट सत्र में शामिल होने का न्योता दिया गया है। लखमा को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें गवाहों या सबूतों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। अदालत ने जमानत का फैसला इस आधार पर लिया कि जांच अभी लंबी चल सकती है और अभियोजन पक्ष को 1,100 से अधिक गवाहों का परीक्षण करना है, जिसमें काफी समय लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे “सत्य की जीत” बताया है।



