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एसआईआर के लिए मान्य किए गए 13 दस्तावेज… आधार के अलावा इनमें से कोई भी लगेगा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग ने पहले 12 दस्तावेज मान्य किए गए, अब एक बढ़ाकर मान्य दस्तावेजों की संख्या 13 कर दी गई है। इनमें आधार कार्ड जरूरी है, इसके अलावा जो दस्तावेज बताए गए हैं, फिलहाल सूचना यही है कि उनमें से बीएलओ के प्रपत्र में जरूरी होने पर एक या अधिक दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। आयोग ने जिन दस्तावेजों को मान्य किया है, उनकी सूची इस तरह है-

  1. केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
  2. सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
  3. जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
  4. जारी किया गया पासपोर्ट।
  5. मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
  6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
  7. राज्य-केंद्र सरकार से जारी वन अधिकार प्रमाणपत्र।
  8. जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
  10. फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
  11. भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
  12. आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार।
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