पूर्व मेयर एजाज ढेबर का भतीजा शोएब जेल परिसर में 3 माह के लिए बैन… किसी बंदी से मिल नहीं सकता, परिसर में जाना भी मना

रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर को जेल में किसी भी बंदी से मिलने और जेल परिसर में घुसने से तीन महीने के लिए बैन क दिया है। छत्तीसगढ़ में यह संभवतः पहला मामला है, जिसमें जेल प्रशासन ने इतना सख्त फैसला लिया है। शोएब शराब स्कैम में जेल में बंद अनवर ढेबर का बेटा है। जेल अफसरों ने बताया कि शोएब ने बिना किसी अनुमति के जेल के मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया और सरकारी कार्य में बाधक बना, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
रायपुर सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। इससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ। इस घटना का पता चलते ही सुप्रिंटेंडेंट ने मामले की जांच के आदेश दिए। डिप्टी जेलर एमएन प्रधान ने मामले की जांच कर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रमाणित हो रहा है कि शोएब ने मुलाकात कक्ष में जबरन प्रवेश कर जेल के नियमों का उल्लंघन किया और इस तरह शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। सुप्रिंटेंडेंट ने जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शोएब को तीन माह तक जेल परिसर में किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया। रायपुर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे।