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सरकारी अफसर-कर्मी की चल संपत्ति में शेयर-म्युचुअल फंड्स शामिल… सालभर में दो माह के वेतन से अधिक निवेश की सूचना, 6 माह के वेतन पर प्रोफार्मा रिपोर्ट, देखिए आदेश

छत्तीसगढ़ के सरकारी अफसर-कर्मचारियों के लिए शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटी की बार-बार खरीदी बिक्री (इंट्रा-डे ट्रेडिंग) को बैन करने तथा ऐसा करनेवालों को अनुशासन के दायरे में लाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से सेक्रेटरी रजत बंसल  ने शुक्रवार को ऐसे निवेश के नियंत्रित करने तथा शासन के संज्ञान में लाए जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। दो दिन पहले जारी किए गए पत्र की भाषा को यहां हूबहू प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि सरकारी अफसर-कर्मचारियों को पत्र की मूल भावना को लेकर क्लैयरिटी रहे। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों में शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज को चल संपत्ति में शामिल किया गया है। यही नहीं, अब प्रत्येक शासकीय सेवक को उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आपको आबद्ध किए गए प्रत्येक लेनदेन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करनी होगी, अगर ऐसी संपत्ति का मूल्य दो माह के वेतन से अधिक हो। यही नहीं, फैसला किया गया है कि कोई भी सरकारी सेवक स्वयं का कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से एक कैलेंडर वर्ष में शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटीज या अन्य निवेश में कुल लेन-देन छह माह के मूल वेतन से अधिक का करता है, तो उसके लिए विहित प्राधिकारी को प्रोफार्मा में सूचना देना अनिवार्य होगा। इस प्रोफार्मा का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है।

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