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मेडिकल छात्रों को साय सरकार ने बड़ी राहत दी… एमबीबीएस के बाद 2 साल की ग्रामीण सेवा घटाकर 1 साल… ईडब्ल्यूस सीट खाली रही तो जनरल में ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 30 जुलाई से शुरू होगी। साय सरकार ने इस बार मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी सुविधाओं की घोषणा की है। सबसे बड़ा ऐलान दो साल की ग्रामीण सेवा को लेकर है। साय सरकार ने एमबीबीएस के बाद पूर्व निर्धारित 2 वर्षों के स्थान पर  बॉन्ड सेवा अवधि 1 वर्ष कर दी है। यही नहीं,  ईडब्ल्यूएस श्रेणी की रिक्त सीटें अब सामान्य वर्ग को आवंटित की जाएंगी।

यह नियम प्रवेश वर्ष 2025 के लिए हैं। इसके अनुसार चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. एवं बी.पी.टी.) पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग के लिए शासन द्वारा नवीन नियम संशोधन किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस वर्ष से काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को अधिक सुविधा एवं पारदर्शिता मिलेगी। इसी तरह, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन कोटा एवं एनआरआई कोटा में आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC) की रिक्त सीटों के आवंटन में छत्तीसगढ़ मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

काउंसलिंग प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। सीट आवंटन एवं प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। ओबीसी वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण-पत्र संबंधित मापदंडों को सरल किया गया है। इसी तरह, यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें अब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा।

काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड में पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन नए नियमों के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया दिनांक 30 जुलाई से प्रारंभ होगी। यह निर्णय राज्य के चिकित्सा विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करने तथा प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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