छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों पर लगेगी रासुका (nsa)… कलेक्टरों को इस पर भी कार्रवाई का दिया अधिकार

छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका (nsa) लगाकर जेल में बंद किया जाएगा। राज्य शासन के गृह विभाग का यह आदेश हाल में छत्तीसगढ़ राजपत्र में नोटिफाइड किया गया है। इसमें रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों को अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं। इसकी समय सीमा फ़िलहाल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक तय की गई है। ख़ुफ़िया रिपोर्ट्स के आधार पर गृह विभाग को आशंका है कि राज्य में अलग-अलग जगह सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने वाले तत्व या तो सक्रिय होने लगे हैं, या उनके सक्रिय होने की आशंका है।

जिन ज़िलो के कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है, उनमे रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला – मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती शामिल हैं।